छत्तीसगढ़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू, लेकिन जुर्माना तय नहीं होने से कार्रवाई अधूरी
देशभर में 1 अप्रैल 2026 से लागू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 छत्तीसगढ़ में प्रभावी हैं, लेकिन नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पेनाल्टी तय करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन छह महीने बाद भी राज्य सरकार अंतिम निर्णय नहीं ले सकी है। इसके चलते नगर निगम और अन्य स्थानीय निकाय खुले में कचरा फेंकने, कचरे का पृथक्करण नहीं करने या निर्माण मलबा सड़क पर डालने जैसे मामलों में केवल नोटिस जारी कर रहे हैं या समझाइश देकर छोड़ रहे हैं।
नए नियमों के तहत अब गीले, सूखे, सैनिटरी और घरेलू खतरनाक कचरे के लिए चार अलग-अलग डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों को अपने स्तर पर कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना होगा। हालांकि, जुर्माने का स्पष्ट प्रावधान लागू नहीं होने से नियमों का प्रभावी पालन नहीं हो पा रहा है और नगर निकाय भी कानूनी विवाद की आशंका के चलते सख्त कार्रवाई से बच रहे हैं।