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मध्य प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को सरल और पूरी तरह ऑनलाइन बना दिया है। अब मकान, व्यावसायिक भवन या अन्य निर्माण कार्यों के लिए आवेदकों को कई विभागों से अलग-अलग जाकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेने की जरूरत नहीं होगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के नए निर्देशों के तहत आवश्यक मामलों में संबंधित विभागों से NOC लेने की प्रक्रिया सरकार स्वयं पूरी करेगी। साथ ही आवेदन और सभी दस्तावेज डिजिटल माध्यम से जमा होंगे, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी और अनुमति प्रक्रिया तेज व पारदर्शी बनेगी।
नई व्यवस्था के तहत दूसरे विभाग की मंजूरी जरूरी होने पर सात दिनों के भीतर प्रकरण संबंधित विभाग को भेजा जाएगा, जिसे 21 दिनों में जवाब देना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी और हेरिटेज क्षेत्रों की NOC भी अब केवल उन्हीं मामलों में आवश्यक होगी, जहां GIS जांच में इसकी जरूरत सामने आए। हालांकि, फायर सेफ्टी और निर्धारित श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी जैसे नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। सरकार का उद्देश्य भवन निर्माण अनुमति में लगने वाला समय घटाना और निवेशकों व आम नागरिकों को राहत देना है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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