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सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस इसका उपयोग कर सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना उचित नहीं होगा। साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन में घायल सभी लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और केंद्र सरकार से पैलेट गन के इस्तेमाल संबंधी गाइडलाइन पर जवाब मांगा है।
यह याचिका पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और अन्य याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी। उनका आरोप था कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान RAF द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोला-बारूद का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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