रायपुर में अवैध पोस्टर-फ्लेक्स पर सख्ती, बिना अनुमति लगाने पर लगेगा जुर्माना
रायपुर नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग और पम्पलेट लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब सार्वजनिक स्थानों पर अवैध विज्ञापन लगाने पर ई-चालान के जरिए जुर्माना वसूला जाएगा। निगम ने शहर के सभी 10 जोन में पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए निर्धारित स्थान तय किए हैं। इन स्थानों के अलावा कहीं भी पोस्टर या फ्लायर लगाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनधिकृत विज्ञापन सामग्री हटाने या अनुमति लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
नगर निगम के अनुसार, तय समय के बाद विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। बिना अनुमति दुकान पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही प्रदर्शित किया जा सकेगा, जबकि किसी ब्रांड या उत्पाद के प्रचार के लिए निगम की अनुमति अनिवार्य होगी। नियमों के उल्लंघन पर दुकानों पर 50 हजार रुपए तक, अवैध होर्डिंग पर कम से कम 1 लाख रुपए, बल्क विज्ञापन अभियान पर 10 हजार रुपए और बिना अनुमति हवाई विज्ञापन पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम ने सार्वजनिक संपत्तियों, बिजली के खंभों, पुलों, सरकारी भवनों और ट्रैफिक सिग्नलों पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।