एमपी में पेपर लीक मामलों के लिए 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने में फैसला देने का लक्ष्य
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए निर्देश दिया है कि आरोपपत्र दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के भीतर मामलों के निपटारे का हरसंभव प्रयास किया जाए।
ये विशेष अदालतें लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत दर्ज मामलों के साथ उनसे जुड़े अन्य अपराधों की भी सुनवाई करेंगी। यह फैसला ऐसे समय आया है जब देशभर में पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी नीट-यूजी समेत परीक्षा अनियमितताओं के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने का आश्वासन दिया था।