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जम्मू की स्पेशल कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए हाफिज सईद को हिरासत में लेकर पूछताछ आवश्यक है। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोप लगाया था कि 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की साजिश हाफिज सईद ने रची थी और उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का भी आरोप लगाया गया है।
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के जवाब में भारत ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में नौ आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की थी। भारत का दावा है कि इस अभियान में 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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