ई-चालान भरने में सावधानी, थर्ड पार्टी ऐप से लग सकता है अतिरिक्त शुल्क
राजधानी में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर अब कैमरों के जरिए ई-चालान जारी किए जा रहे हैं। हालांकि कई वाहन मालिक भारत सरकार के अधिकृत mParivahan ऐप की बजाय थर्ड पार्टी ऐप से चालान जमा कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें जुर्माने के अलावा सर्विस चार्ज, लीगल फीस और जीएसटी के नाम पर कई गुना अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ रही है। ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि पुलिस या आरटीओ द्वारा जारी चालान पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता और सरकारी प्लेटफॉर्म पर भुगतान पूरी तरह बिना अतिरिक्त चार्ज के किया जा सकता है।
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से केवल अधिकृत mParivahan ऐप या सरकारी ई-चालान पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान करने की अपील की है। साइबर विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि संदिग्ध थर्ड पार्टी ऐप और एपीके फाइल डाउनलोड करने से मोबाइल हैक होने और बैंक खाते से धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है। वहीं आंकड़ों के अनुसार राजधानी में ट्रैफिक चालानों और वसूले गए जुर्माने में पिछले पांच वर्षों के दौरान लगातार तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है।