छत्तीसगढ़ में बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि तीन महीने बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि अब यह योजना 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पात्र उपभोक्ता अब तक योजना का लाभ नहीं ले सके थे, इसलिए समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक निष्क्रिय बिजली कनेक्शन, सक्रिय एकल बत्ती (सिंगल लाइट) उपभोक्ता तथा अशासकीय घरेलू और कृषि उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं। पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी और मूल बकाया राशि में अधिकतम 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, जिससे लंबे समय से लंबित बिलों का भुगतान आसान हो सकेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली विभाग में पंजीयन कराना होगा और कुल बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत जमा करना होगा। शेष राशि आसान किस्तों में चुकाई जा सकेगी तथा पंजीयन के बाद अतिरिक्त अधिभार भी नहीं लगाया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से ग्रामीण उपभोक्ताओं को सबसे अधिक राहत मिलेगी और राज्य में बकाया बिजली बिलों की वसूली में भी सुधार होगा।