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मध्य प्रदेश सरकार ने अर्जित अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) की गणना को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे राज्य के लगभग 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब कर्मचारी रिटायरमेंट या सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली राशि का अनुमान स्वयं लगा सकेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक समान प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं ताकि गणना में पारदर्शिता और एकरूपता बनी रहे।
अवकाश नकदीकरण वह सुविधा है जिसके तहत कर्मचारी के खाते में जमा अर्जित अवकाश (Earned Leave) के बदले सरकार नकद भुगतान करती है। नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश का लाभ मिल सकता है। यदि कर्मचारी ने सेवा काल में पहले कभी अवकाश नकदीकरण का लाभ लिया है, तो उतने दिनों को 300 दिन की अधिकतम सीमा से घटाया जाएगा। इसके बाद शेष पात्र अवकाश के आधार पर भुगतान की गणना की जाएगी।
सरकार का मानना है कि नए निर्देशों से कर्मचारियों को रिटायरमेंट की वित्तीय योजना बनाने में सुविधा होगी। साथ ही विभागों में लीव इनकैशमेंट की गणना को लेकर होने वाली गलतियां, विवाद और भ्रम भी कम होंगे। अब कर्मचारी अपने उपलब्ध अर्जित अवकाश और वेतन के आधार पर यह अनुमान लगा सकेंगे कि सेवानिवृत्ति के समय उन्हें कितनी राशि प्राप्त हो सकती है। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनने की उम्मीद है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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