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छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने प्रदेश की सभी ताजिया, दरगाह, उर्स और इंतेजामिया कमेटियों से अपील की है कि धार्मिक कार्यक्रम केवल कुरआन, हदीस और शरीअत के अनुसार आयोजित किए जाएं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन आयोजनों में डीजे, बैंड-बाजा, धुमाल, नाच-गाना, आतिशबाजी और अन्य गैर-शरई गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
वक्फ बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि किसी जुलूस, उर्स या धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिबंधित गतिविधियां पाई जाती हैं तो संबंधित समिति और जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में समिति की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित समिति पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
बोर्ड ने मुस्लिम समाज से मोहर्रम को हजरत इमाम हुसैन और शहीद-ए-कर्बला की कुर्बानियों की याद में सादगी, इबादत, सब्र और अनुशासन के साथ मनाने की अपील की है। इसके अलावा सभी मस्जिदों के इमाम, मुतवल्लियान और इंतेजामिया कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश को जुमे की नमाज से पहले पढ़कर सुनाया जाए और मस्जिदों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए, ताकि समाज में जागरूकता और धार्मिक मर्यादा बनी रहे।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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