Since: 23-09-2009
Chhattisgarh सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए मितव्ययिता निर्देश जारी किए हैं। 16 मई 2026 से लागू ये आदेश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। नए नियमों के तहत मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम-मंडलों के अध्यक्षों के काफिलों में अब केवल जरूरी वाहन ही शामिल किए जाएंगे। साथ ही सरकारी खर्च पर अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी रोक लगा दी गई है।
सरकार ने ईंधन और प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए वाहन पूलिंग सिस्टम अनिवार्य किया है। अब एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारी साझा वाहन का उपयोग करेंगे। इसके अलावा कागजी कार्यवाही घटाने के लिए ई-ऑफिस और डिजिटल फाइलों को बढ़ावा दिया जाएगा। बैठकों में प्रिंटेड दस्तावेजों की जगह डिजिटल माध्यम अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की तैयारी भी शुरू की गई है।
नई गाइडलाइन के अनुसार अब ज्यादातर प्रशासनिक बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी और फिजिकल बैठकें महीने में अधिकतम एक बार आयोजित की जाएंगी। ऑफिस समय के बाद लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर बंद रखना अनिवार्य किया गया है। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए सरकारी संसाधनों का संयमित और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
|
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.
Created By:
Medha Innovation & Development |