Since: 23-09-2009

  Latest News :
मेसर्स जीआरएसई, कोलकाता में अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (यार्ड 3040, श्रेयस) का लॉन्च.   कृषि-खाद्य प्रणालियों के लिए एआई (जीआई-एआई4एफएस) पर वैश्विक पहल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आईएमसी 2026 में आयोजित की गई.   डाक विभाग और ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के बीच देशभर में इंडिया पोस्ट पार्सल सेवाओं के लिए समझौता.   दिल्ली की ओर मप्र से जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, यात्री परेशान.   केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री भविष्य के केंद्र में वैश्विक साझेदारी, युवाओं और महिलाओं को रखा है.   केंद्रीय मंत्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची स्थित ICAR-IIAB की सुविधाओं का किया उद्घाटन.   नारी सम्मान पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दें.   27 % आरक्षण OBC समाज का हक है, लेकिन भाजपा सरकार ने उनकी पीठ में छुरा भौंकने का काम किया है: उमंग सिंघार.   अशोकनगर में पारेषण व्यवस्था हुई और अधिक विश्वसनीय: ऊर्जा मंत्री तोमर.   ट्रैवल मार्ट के अंतर्गत कुल 149 विशिष्ट प्रतिनिधियों ने विभिन्न गतिविधियों के लिए सहभागिता दर्ज की.   मुख्यमंत्री डॉ. यादव 11 अक्टूबर को करेंगे 502 करोड़ रुपये की आरटीई फीस प्रतिपूर्ति राशि अंतरित.   वन और वन्य जीव केवल प्राकृतिक संपदा ही नहीं, अमूल्य विरासत भी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव.   दीपावली से पहले शहर को कचरामुक्त करें, सेवाओं में देरी बर्दाश्त नहीं : सोनमणि बोरा.   वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा: अंबिकापुर के संजय पार्क में खुलेगा अत्याधुनिक ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर.   गन्ना किसानों के हित में बड़ा निर्णय: अब 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी गन्ने की खरीदी.   खेल प्रतिभाओं को अवसर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता, खेल विकास के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान.   युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप मिलेगा प्रशिक्षण, रोजगार के खुलेंगे नए अवसर.   मुख्यमंत्री साय की संवेदनशील पहल से 10 वर्षीय ऋतिक के इलाज के लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत.  
हैवेंस पार्क सामूहिक मारपीट मामला: 13 दोषियों को 7 साल की सजा
Havens Park gang-rape case: 13 convicted get 7-year sentence

 

बिलासपुर में 6 मई 2023 को हैवेंस पार्क होटल के सामने हुई संगठित मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। आदतन बदमाश रितेश निखारे उर्फ मैडी समेत कुल 13 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। अदालत ने माना कि आरोपियों ने समूह बनाकर गंभीर हमला किया, जिससे पीड़ितों को गंभीर चोटें आईं।

विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी लवकेश प्रताप सिंह की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (जान से मारने की कोशिश), 147 (बलवा) सहित अन्य धाराओं में अपराध सिद्ध पाया। अदालत ने टिप्पणी की कि सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक हिंसा और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं।

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया। फैसले के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश गया है।

 
Priyanshi Chaturvedi 1 March 2026

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.