Since: 23-09-2009

  Latest News :
मेसर्स जीआरएसई, कोलकाता में अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (यार्ड 3040, श्रेयस) का लॉन्च.   कृषि-खाद्य प्रणालियों के लिए एआई (जीआई-एआई4एफएस) पर वैश्विक पहल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आईएमसी 2026 में आयोजित की गई.   डाक विभाग और ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के बीच देशभर में इंडिया पोस्ट पार्सल सेवाओं के लिए समझौता.   दिल्ली की ओर मप्र से जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, यात्री परेशान.   केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री भविष्य के केंद्र में वैश्विक साझेदारी, युवाओं और महिलाओं को रखा है.   केंद्रीय मंत्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची स्थित ICAR-IIAB की सुविधाओं का किया उद्घाटन.   नारी सम्मान पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दें.   27 % आरक्षण OBC समाज का हक है, लेकिन भाजपा सरकार ने उनकी पीठ में छुरा भौंकने का काम किया है: उमंग सिंघार.   अशोकनगर में पारेषण व्यवस्था हुई और अधिक विश्वसनीय: ऊर्जा मंत्री तोमर.   ट्रैवल मार्ट के अंतर्गत कुल 149 विशिष्ट प्रतिनिधियों ने विभिन्न गतिविधियों के लिए सहभागिता दर्ज की.   मुख्यमंत्री डॉ. यादव 11 अक्टूबर को करेंगे 502 करोड़ रुपये की आरटीई फीस प्रतिपूर्ति राशि अंतरित.   वन और वन्य जीव केवल प्राकृतिक संपदा ही नहीं, अमूल्य विरासत भी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव.   दीपावली से पहले शहर को कचरामुक्त करें, सेवाओं में देरी बर्दाश्त नहीं : सोनमणि बोरा.   वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा: अंबिकापुर के संजय पार्क में खुलेगा अत्याधुनिक ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर.   गन्ना किसानों के हित में बड़ा निर्णय: अब 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी गन्ने की खरीदी.   खेल प्रतिभाओं को अवसर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता, खेल विकास के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान.   युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप मिलेगा प्रशिक्षण, रोजगार के खुलेंगे नए अवसर.   मुख्यमंत्री साय की संवेदनशील पहल से 10 वर्षीय ऋतिक के इलाज के लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत.  
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं: दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
National Herald case,Rahul Gandhi and Sonia Gandhi,increased,Delhi High Court

नेशनल हेराल्ड मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मामले की जटिलताओं और ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) की जांच की सीमाओं पर जोर दिया गया। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल (एसजी) ने बताया कि एक निजी व्यक्ति ने सक्षम कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लिया। इस संज्ञान लेने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने सुनवाई करने से इनकार किया लेकिन संज्ञान लेने के आदेश को सही ठहराया। एसजी ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के अंतर्गत आता है और यह केवल एक निजी शिकायत पर आधारित था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने गंभीरता से देखा।एसजी ने यह भी कहा कि इस मामले का महत्व सिर्फ इस घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव से कई अन्य मामलों पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने एसजी से पूछा कि क्या पहले भी कोई मामला ऐसा हुआ है, जिसमें निजी शिकायत और कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के आधार पर ईडी ने केस शुरू किया हो। एसजी ने जवाब दिया कि प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट में अपराध पंजीकरण का तरीका स्पष्ट नहीं है और प्राथमिकी या शिकायत का होना जरूरी है। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो निर्णय लिया, उसका सार यह है कि सिर्फ प्राथमिकी के आधार पर ही ईडी जांच शुरू कर सकती है, भले ही कोर्ट ने संज्ञान लेकर गवाहों की जांच की हो और प्रथम दृष्टया मामला बनता हो। इस सुनवाई से यह स्पष्ट हुआ कि निजी शिकायत और कोर्ट के संज्ञान का मामला ईडी की जांच के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

Vandana singh 22 December 2025

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.