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पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करने वाले 22 अभ्यर्थियों के विरुद्ध 21 प्रकरण पंजीबद्ध
bhopal, 21 cases registered,constable recruitment process
भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता करने वाले अभ्यर्थियों पर सख्‍त कार्रवाही की जा रही है। अब तक पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा कर परीक्षा देने वाले 22 अभ्यर्थियों के विरुद्ध 21 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैं।


पुलिस मुख्यालय के पुराने कॉन्फ्रेंस हॉल में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था अंशुमान सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक जीडी तथा रेडियो में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वर्ष 2023 में आनलाइन लिखित परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें 6,52,057 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। प्रक्रिया के द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार 55,220 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा चयन शाखा, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 16 अक्टूबर से 20 नवम्बर के मध्य आयोजित की थी। संपूर्ण प्रक्रिया के उपरांत कुल 6423 अभ्यर्थी (5090 पुरूष एवं 1333 महिला) का चयन किया गया था।


उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान नवम्बर 2024 में परीक्षा केन्द्र मुरैना में 05 अभ्यर्थियों द्वारा अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्तियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु भेजा गया, जिन्हें संदिग्ध पाते हुए, परीक्षा में शामिल न कर उक्त उम्मीदवारों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की गई थी।इस अनुभव के आधार पर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अंतिम परिणाम जारी होने के उपरांत सभी सफल अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान उनकी आवंटित इकाईयों से बायोमेट्रिक एवं आधार हिस्ट्री की जांच पुनः कराये जाने हेतु दिनांक 21-04-2025 को निर्देश जारी किये गये।


अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच में कुछ जिले में संदिग्ध रूप से भिन्नता पाये जाने पर बारीकी से जांच कराई गई, जिसमें यह पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के पूर्व अपना आधार कार्ड का बायोमेट्रिक संशोधन कराया गया था तथा लिखित परीक्षा के ठीक बाद उनके द्वारा पुनः आधार कार्ड का बायोमेट्रिक संशोधन कराया गया। ऐसे अभ्यर्थियों पर संदेह के आधार पर इनकी जांच कराई गई, जिसमें इनके हस्ताक्षर नूमना, हस्तलिपि, फिंगर प्रिंट लिये गये। साथ ही परीक्षा के दौरान इनके द्वारा दिये गये फिंगर प्रिंट, हस्तलिपि, के नमूने को प्राप्त कर उनकी जांच कराई गई। अभ्यर्थियों की वास्तविक लोकेशन के संबंध में तकनीकी रूप से भी जांच कराई गई, जिसमें भिन्नता पाये जाने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। अभी तक कुल 21 प्रकरण 22 अभ्यर्थियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किये जा चुके है, जिसमें मुरैना में 07, शिवपुरी-06, श्योपुर-02 तथा इंदौर, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, राजगढ तथा शहडोल में 01-01 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।


विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आये हैं कि कुछ आधार कार्ड बेण्डरों द्वारा अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों के आधार कार्ड को बिना पूरी तरह जांच किये संसोधन के लिए अपने सिस्टम में अपलोड किया गया था। आरोपियों द्वारा इस प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए अपराध कारित किया गया है।पुलिस मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश कैलाश मकवाना के निर्देशन में चयन शाखा तथा अन्य शाखाओं के द्वारा इन सभी प्रकरणों में लगातार निगाह रखी जाकर मैदानी इकाईयों को आवश्यक मार्गदर्शन दिये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।


दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को पुलिस आरक्षक भर्ती-2023 की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े एवं अनियमितता की सूचना मिलने पर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आपराधिक कृत्य, जिनमें योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है, मध्यप्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक डाटा और आधार हिस्ट्री की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। प्रथम दृष्ट्या इम्परसोनेशन पाए जाने पर अभ्यर्थियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।
MadhyaBharat 8 June 2025

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