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भाजपा कार्यकर्ताओं पर विभिन्न जिलों में दर्ज 103 गैर-गंभीर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का निर्णय
raipur, Decision to withdraw , various districts

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और निष्पक्ष शासन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विभिन्न जिलों में दर्ज 103 गैर-गंभीर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा जिलों से प्राप्त रिपोर्ट और विस्तृत समीक्षा के बाद मंत्रिमंडलीय उपसमिति की अनुशंसा पर यह फैसला लिया गया। न्यायालय से विधिवत स्वीकृति मिलने के पश्चात 41 प्रकरणों में अभियुक्तों को राहत प्रदान की गई और संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से उनके नाम हटा दिए गए।

 

गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 103 गैर-गंभीर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का निर्णय की जानकारी दी गई है। दी गई जानकारी के अनुसार मुंगेली जिले के 02 प्रकरण को वापस लिया गया है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के 02 प्रकरण को वापस लिया गया है। न्यायालय द्वारा 09 जनवरी 2025 को इस प्रकरण की वापसी की स्वीकृति दी गई। नारायणपुर जिले के 1 प्रकरण को वापस लिया गया है। न्यायालय द्वारा 14 दिसंबर 2024 को इस प्रकरण की वापसी को स्वीकृति दी गई। बालोद जिले के 1 प्रकरण को वापस लिया गया है। न्यायालय द्वारा 14 जनवरी 2025 को इस प्रकरण की वापसी की स्वीकृति दी गई।बिलासपुर जिले के 2 प्रकरण को वापस लिया गया है। न्यायालय द्वारा 14 दिसंबर 2024 को इस प्रकरण को वापस लिया गया। राजनांदगांव जिले के 4 प्रकरण को वापस लिया गया है। न्यायालय द्वारा 03 जनवरी तथा 19 फरवरी 2025 को इन प्रकरणों की वापसी को स्वीकृति दी गई। जशपुर जिले के 3 प्रकरण का निराकरण किया गया। न्यायालय द्वारा 17 दिसंबर 2024 को इस प्रकरण की वापसी की स्वीकृति दी गई। सूरजपुर जिले के 2 प्रकरण को वापस लिया गया है। न्यायालय द्वारा 07 दिसंबर 2024 को इन प्रकरणों की वापसी को स्वीकृति दी गई।

 

बेमेतरा जिले के तीन प्रकरण को वापस लिया गया। जिन्हें न्यायालय द्वारा 13 दिसंबर 2024 , 27 दिसम्बर 2021 को तथा 14 दिसंबर 2024 को वापस लिया गया।रायपुर जिले के 9 प्रकरणो को वापस लिया गया है। जिन्हें न्यायालय द्वारा 14 दिसंबर 2024 एवं 17 दिसंबर 2024 को वापस लिया गया। गरियाबंद जिले के 6 प्रकरण को वापस लिया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड चौराहे पर चक्काजाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में डमरूधर पुजारी, गोवर्धन मांझी, गुरुनारायण तिवारी, पुनीत राम सिन्हा, लबोधर साहू, गाडाराम उर्फ धनीराम सिन्हा, अर्णव ठाकुर और विभा अवस्थी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। न्यायालय द्वारा 15 जनवरी 2025 को इस प्रकरण की वापसी की स्वीकृति दी गई। 17 फरवरी 2023 को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बस्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं का नक्सलियों द्वारा हत्या करने के विरोध में शासन के विरुद्ध नाराबाजी करते हुए रास्ता अवरुद्ध करने के खिलाफ संदीप पांडे, किशन काण्डरा और गुलशन सिन्हा के खिलाफ अपराध क्रमांक 26/23 पंजीबद्ध किया गया था। जिसे न्यायालय द्वारा 20 जनवरी 2025 को वापस लिया गया।

एनएच 130 में चक्का जाम कर नारेबाजी करने और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के खिलाफ पुनीत राम, भोजलाल, योगीराज मदराम पटेल, धनु साहू, तेजराम साहू, मिट्ठू साहू इशू साहू, पुलस्त साहू, गजेंद्र कोमर्रा, भुवनलाल प्रधान, शेखर साहू, राजेश पटेल, खिलेश्वर साहू, हेमलाल जगत, चुलु राम, प्यारेलाल पटेल, कन्हैयालाल, कुति बाई, मोहित यादव, परमानंद साहू, रामानंद साहू, नूतन सागर, मोतीलाल जगत, यमराज यादव, अशोक पटेल और गोपाबंधु पटेल के खिलाफ अपराध क्रमांक 70/23 पंजीबद्ध किया गया जिसे न्यायालय द्वारा 5 मार्च 2025 को वापस लिया गया।एनएच 130 में चक्का जाम कर नारेबाजी करने और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के खिलाफ योगराज माखन, गुरु नारायण तिवारी, पुनीत राम सिन्हा, ठेलू राम कश्यप, संजय दुबे, धनीराम सिन्हा, लंबोदर साहू, तान सिंह, कुमारी विनीता यादव, गोवर्धन मांझी, निर्भय ठाकुर और जय अवस्थी के खिलाफ अपराध क्रमांक 8/23 पंजीबद्ध किया गया जिसे न्यायालय द्वारा 5 मार्च 2025 को वापस लिया गया।

ग्राम उरमाल चौराहा पर स्थानीय समस्याओं को लेकर आम रास्ता रोकने के कारण विभा अवस्थी, प्रकाश चंद्र, बंटी जैन अरविंद सोम, बोधन नायक, नेहरू लाल, अर्जुन पोरते, दीपक चंद कश्यप, राजकुमार और जय भारत के खिलाफ अपराध क्रमांक 214/19 पंजीबद्ध किया गया जिसे न्यायालय द्वारा 5 मार्च 2025 को वापस लिया गया।सहदेव पटेल, गौतम साहू तारक प्रधान, बुनधर सिंह, नवीन साहू, तुलेश्वर पटेल, रोशन साहू, देवशरण साहू, फाल्गुन साहू और घनश्याम साहू द्वारा प्रार्थी के गाड़ी को तोड़फोड़ किए जाने और आम रास्ता को बलपूर्वक रोके जाने के खिलाफ अपराध क्रमांक 72/22 पंजीबद्ध किया गया था। जिसे न्यायालय द्वारा 5 मार्च 2025 को वापस लिया गया।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के 1 प्रकरण को वापस लिया गया है। 17 फरवरी 2023 को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर रंगीला चौक पर विरोध प्रदर्शन के मामले में विमल गुप्ता, अवनीश गुप्ता, कृष्णा पासवान, बिट्टू पाल, राजू बाड़े, नंद किशोर गुप्ता, दयाल विश्वास, सुनील तिवारी और अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। न्यायालय द्वारा 14 दिसंबर 2024 को इस प्रकरण की वापसी को स्वीकृति दी गई।

कोरबा जिले के 1 प्रकरण को वापस लिया गया है। मभाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 17 फरवरी 2023 को पाल क्षेत्र में सड़क जाम करने और यातायात बाधित करने के मामले में रोशन सिंह राजपूत, राजेश राजपाल, संजय भावनानी, मुकेश कौशिक, विकी अग्रवाल और विशाल मोटवानी के खिलाफ अपराध क्रमांक 53/23 दर्ज किया गया था। न्यायालय द्वारा 10 जनवरी 2025 को इस प्रकरण को वापस लिया गया।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के 1 प्रकरण को वापस लिया गया है। 17 फरवरी 2023 को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भारत माता चौक पर चक्काजाम करने के मामले में अजय गोपाल, अमित तिवारी, सैयद बरगाह और हरिनाथ खुंटे के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। न्यायालय द्वारा 04 मार्च 2025 को इस प्रकरण की वापसी को स्वीकृति दी गई।

धमतरी जिले के दाे प्रकरण को वापस लिया गया है। ग्राम बाजारकुर्रीडीह में धान खरीद केंद्र खोलने एवं कुकरेल से बिरझुरी तक डामरीकरण सड़क निर्माण की मांग को लेकर चक्का जाम एवं आवागमन बाधित करने के कारण अनीता ध्रुव, राज भाई ध्रुव, देवकी ध्रुव, वामन साहू, अजय यादव, मोहनदास मानिकपुरी, सुखराम साहू, चिंताराम ध्रुव, रोमन साहू, संतोष यादव, राजेंद्र साहू, भुनेश ध्रुव, सत्यवान मरकाम, मीनेश ध्रुव, भगवान सिंह सिंहा और नरेंद्र चंद्राकर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को प्रकरण वापस लिया गया। वही अनुराम चंद्राकर और विजय मोटवानी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने के कारण अपराध पंजीबद्ध किया था। जिसे न्यायालय द्वारा 27 फरवरी 2025 को वापस लिया गया।

बलौदा बाजार जिले के 1 प्रकरण को वापस लिया गया है। नितिन सोनी, चितावर जायसवाल, रोहित साहू,सलमान शेख, कमल भारद्वाज, सतीश पटेल, प्रकाश शर्मा और संकेत शुक्ल द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के खिलाफ अपराध क्रमांक 64/2021 पंजीबद्ध किया गया था। जिसे न्यायालय द्वारा 8 मार्च 2025 को वापस लिया गया।

 

 

 

MadhyaBharat 9 April 2025

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